बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जांजगीर-चांपा जिले के खरौद गांव में डायरिया के नये मामले सामने आने पर संज्ञान लिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डीबी ने सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देश दिया है कि वे अपना व्यक्तिगत हलफनामा पेश करें। जनहित याचिका की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।
बीते साल जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया के मामले सामने आये थे, जिस पर स्वत: संज्ञान लेकर हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी। मंगलवार को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि जांजगीर-चांपा (छ.ग.) जिले के खरौद गाँव में हाल ही में डायरिया के नए मामले सामने आए है। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डीबी में सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रफ़ुल्ल एन भारत ने बताया कि प्रभावित ग्राम में स्थिति नियंत्रण में है।
डिवीजन बेंच ने सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर डायरिया के प्रकोप की वर्तमान स्थिति और राज्य द्वारा रोग के आगे प्रसार को नियंत्रित करने एवं रोकने के लिए किए गए उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच ने 12 सितंबर की तिथि तय कर दी है।

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