बिलासपुर। आंगनबाड़ी परिसर में रखे डीजे वाहन से लोहे की पाइप गिरने से तीन साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। रेडक्रास सोसायटी ने परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा दिया है। डिवीजन बेंच ने कलेक्टर बिलासपुर को दो लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
मासूम की मौत की घटना को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारियों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, राज्य सरकार से जानकारी मांगी। डिवीजन बेंच ने यह घटना भयावह है। स्कूल परिसर में किसने डीजे वाहन रखने की अनुमति दी, स्कूल परिसर की निगरानी का कोई सिस्टम है भी या नहीं। डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार एक माह के भीतर बच्ची के परिजनों को 2 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बता दें कि मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वत: संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। याचिका की अगली सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तिथि तय कर दी है।

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