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July 31, 2025 5:35 pm

क्रमोन्नति वेतनमान वसूली की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर. कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड में शासकीय प्राथमिक शाला गिरधारीकापा में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ संजय कुमार चंद्रवंशी के विरुद्ध विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडरिया द्वारा जारी क्रमोन्नति वेतनमान वसूली आदेश को हाई कोर्ट ने लगाई रोक

संजय कुमार चंद्रवंशी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1998 में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर हुई थी, वर्ष 2018 में इनकी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था, तत्पश्चात ईनकी पदोन्नति वर्ष 2022 में प्रधान पाठक के पद पर हुई थी. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 10 मार्च 2017 को जारी आदेश के तहत सहायक शिक्षक को प्रथम क्रमोन्नति 10 वर्ष बाद तथा द्वितीय क्रमोन्नति 20 वर्ष बाद प्रदान किए जाने का आदेश जारी किया गया था, संजय कुमार चंद्रवंशी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1998 में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर हुई थी. 10 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान से वंचित होने पर इनके द्वारा माननीय हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी. जिसकी सुनवाई जनवरी 2021 को हुई थी. जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के क्रमोन्नति अभ्यावेदन पर चार माह के अंदर भीतर निर्णय लेने काआदेश पारित किया था, हाई कोर्ट के आदेश के तारतम्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया जिला कबीरधाम द्वारा प्रस्तुत एजेंडा के अनुमोदन पश्चात 8 अक्टूबर 2020 को संजय कुमार चंद्रवंशी को क्रमोननती वेतनमान की स्वीकृति प्रदान किया था. इसके पश्चात संजय कुमार चंद्रवंशी को जनवरी 2021 से क्रमोन्नति वेतनमान मिलन शुरू हो गया और निरंतरअप्रैल 2025 तक क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जा रहा था.
विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडरिया जिला कबीरधाम द्वारा आदेश जारी कर मई 2025 से न्यूनतम वेतन प्रदान कर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित किया गया.
आदेश के खिलाफ संजय कुमार चंद्रवंशी ने हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी. याचिका की सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के कोर्ट में हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने कहा कि याचिकाकर्ता संजय कुमार चंद्रवंशी को जनवरी 2021 से अप्रैल 2025 तक क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जा रहा था किंतु बिना कोई पूर्व सूचना के याचिकाकर्ता के वेतनमान को न्यूनतम किया जाना तथा वसूली करना विधि विरुद्ध है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडरिया द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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