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July 1, 2025 10:48 am

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एसएसपी रजनेश सिंह ने समझाया रिश्वत लेने वाला ही नहीं देने वाला भी अपराधी ,बेटे व बेटी को नौकरी लगाने के नाम पर 43 लाख रिश्वत देने वाले के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

शासन के साथ ही छल नहीं ,उन प्रतिभागियों से भी छल जो उक्त परीक्षाओं मे शामिल होकर नियमानुसार अपनी योग्यता से चयनित होते ,प्रदेश में पहली बार हुई कार्रवाई

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छत्तीसगढ़ ।बिलासपुर जिले के एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर पहली बार बेटे व बेटी को सरकारी नौकरी लगाने के लिए रिश्वत देने और लेने वालों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। 43 लाख रुपये लेने के बाद भी जब ठगों ने नौकरी नहीं लगाई तब सूर्यकांत जायसवाल ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। कोटा एसडीओपी की जांच में शिकायत सही मिली। एसडीओपी की रिपोर्ट के बाद एसएसपी ने रिश्वत देने और लेने वालों के खिलाफ एफआईआर का निर्देश दिया। एसएसएपी के निर्देश के बाद रिश्वत देने वाले शिकायतकर्ता और ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया है।लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे मामलों में फिर कभी क्या कोई पीड़ित थानों में एफआईआर करने सामने आयेंगे,नहीं इसके लिए भी जिले में पुलिस कप्तान को चेतना जैसे अभियान चलाना होगा जिसमें जनता को जागरूक करना होगा लेना ही नहीं देना भी अपराध है ।

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आवेदक सूर्यकांत जायसवाल ने अपने दो पुत्र एवं एक पुत्री को खाद्य निरीक्षक, हास्टल अधीक्षक, पटवारी के पदों पर भर्ती कराने के लिए 08 फरवरी 2022 से 05 जून 2023 तक विभिन्न किस्तों में 43 लाख रूपये अनीश राजपूत विष्णु राजपूत जावेद खान को दिया।
शिकायत पर एसएसपी रजनेश सिंह (IPS) ने अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा से शिकायत की जांच का निर्देश दिया था। जांच में शिकायत की पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई है।


पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि शिकायतकर्ता सूर्यकांत जायसवाल द्वारा आरोपीगणों से संपर्क कर अपने पुत्र एवं पुत्री को शासकीय नौकरी दिलाने हेतु विहित प्रक्रिया का पालन न कर विधि विरूद्ध तरीके से बईमानी पूर्वक शासकीय सेवा का पद पाने का प्रलोभन में अभियुक्तगणों को 43 लाख रूपये विभिन्न किस्तों में देकर न केवल शासन के साथ छल किया साथ ही उन प्रतिभागियों से भी छल किया गया है जो उक्त परीक्षाओं मे शामिल होकर नियमानुसार अपनी योग्यता से चयनित होते है।
पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण का एक अन्य आरोपी जावेद खान उर्फ राजा पिता रियाज खान उर्म 31 वर्ष साकिन साकेत निकेतन तितली चौक तोरवा जिला बिलासपुर को थाना सिविल लाइन धारा 420 भादवि के प्रकरण में 03 अप्रैल 2025 से जेल मे निरूध है ।

गिरफ्तार आरोपियों का नाम –


विष्णु प्रसाद राजपूत पिता स्व भुखउ प्रसाद राजपूत उम्र 67 साल निवासी ग्राम निगारबंद थाना तखतपुर जिला बिलासपुर
सीमा सोनी पति जावेद खान उम्र 29 साल विनोबा नगर थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर ।
सूर्यकांत जायसवाल पिता गोरे लाल उम्र 55 साल निवासी बरेला थाना जरहागावं हाल मुकाम नेचर सिटी थाना सकरी जिला बिलासपुर।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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