एसएसपी रजनेश सिंह ने CBN.36 से कहा- कलीम खान के खिलाफ दैहिक शोषण का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ शेष सभी आरोप सिद्ध हुए हैं और आईजी रेंज ने उसे दण्डित किया है
बिलासपुर छत्तीसगढ़ । धोखाधड़ी के आरोपी को अपने कस्टडी में रखने के साथ ही आरोपी की पत्नी का दैहिक शोषण के आरोप से घिरे तत्कालीन टीआई कलीम खान के खिलाफ जांच रिपोर्ट को लेकर एसएसपी का बड़ा बयान सामने आया है। एसएसपी रजनेश सिंह ने CBN.36 से चर्चा करते हुए साफ किया है कि एडिशनल एसपी की जांच रिपोर्ट में पीड़िता द्वारा दैहिक शोषण का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ शेष सभी आरोप सिद्ध हुए हैं और पुलिस महानिरीक्षक ने उसे दण्डित किया है ।जांच अधिकारी एडिशनल एसपी अर्चना झा ने पीड़िता की शिकायत पर विस्तृत जांच पड़ताल की है।

एसएसपी रजनेश सिंह ने साफ कहा कि चारित्रिक लांछन लगाना आसान

एसएसपी रजनेश सिंह ने साफ कहा कि चारित्रिक लांछन लगाना आसान है, इसका दुष्परिणाम परिजनों को झेलना पड़ता है।हमने पहले ही जांच अधिकारी को पूरे मामले की संजीदगी और गंभीरता के साथ जांच करने और रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी। लिहाजा शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत की एक-एक बिंदुओं पर ना केवल गंभीरता से जांच की गई है साथ ही इस पूरे मामले के आरोपी टीआई कलीम खान को अपने बचाव का पूरा-पूरा अवसर दिया गया है। इस पूरे मामले में प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। जांच रिपोर्ट में उनके पक्ष को भी प्रमुखता के साथ रखा गया है।

धोखाधड़ी के आरोपी को पकड़ने के अलावा बिना अधिकार पुलिस कस्टडी में रखने और आला अफसरों की बगैर अनुमति हवाई यात्रा करने का मामला सही पाया गया ।
दैहिक शोषण का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है शेष सभी आरोप सिद्ध हुए ,एसएसपी रजनेश सिंह

पीड़िता द्वारा तत्कालीन टीआई पर दैहिक शोषण के आरोप को लेकर CBN.36 से चर्चा करते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा जांच पड़ताल में ये आरोप प्रमाणित नहीं हुआ शेष सभी आरोप सिद्ध हुए हैं और आरोप प्रमाणित होने पर पुलिस महानिरीक्षक ने उसे दण्डित किया है।जांच अधिकारी एडिशनल एसपी ने भी इस आरोप को लेकर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पीड़िता के बयान के आधार पर इस मामले में टीआई के खिलाफ तीन आरोप सिद्ध पाए गए जिसके आधार पर डिमोशन की कार्रवाई की गई है .

अधिमान्य पत्रकार छत्तीसगढ़ शासन