बिलासपुर। सरकंडा पुलिस ने धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, मोपका के विवेकानंद नगर फेस-2 निवासी किशनलाल बंजारे (31) साहूकारी का व्यवसाय करता है। वर्ष 2023 में विवेकानंद नगर निवासी भास्कर प्रसाद त्रिपाठी (56) ने किशनलाल से अलग-अलग तिथियों में 15 लाख रुपये चेक के माध्यम से उधार लिए थे। तय अवधि बीतने के बाद किशनलाल ने जब रकम लौटाने को कहा, तो आरोपी ने 19 लाख रुपये में अपनी जमीन बेचने का एग्रीमेंट किया।
बाद में आरोपी ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने वही जमीन कई अन्य लोगों से भी एग्रीमेंट किया था और वर्तमान में वह बैंक में गिरवी रखी हुई थी।
जब किशनलाल ने आरोपी से पैसे लौटाने या जमीन की रजिस्ट्री करने को कहा, तो आरोपी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस दौरान उसने किशनलाल को जातिसूचक गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।
किशनलाल की शिकायत पर पुलिस ने धारा 318(4), 296, 351(2) बीएनएस और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कोरबा में छिपा हुआ है। थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पांडेय और उपनिरीक्षक संजीव ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर कोरबा में दबिश दी गई। पुलिस ने आरोपी भास्कर प्रसाद त्रिपाठी को हिरासत में लेकर सरकंडा थाने लाया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

अधिमान्य पत्रकार छत्तीसगढ़ शासन