बिलासपुर; छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की विभिन्न धाराओं एवं 1995 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर अवनीश शरण ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के पदभार ग्रहण करने जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु समयसारणी जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्वाचित सदस्यों को सूचना जारी की गई है। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सम्मिलन 5 मार्च को होगा।

इसी प्रकार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रकाशन की अधिसूचना 5 मार्च को जारी की जाएगी। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और सदस्यों को जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन की सूचना 5 मार्च को ही जारी की जाएगी। जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन (विशेष) का आयोजन 10 मार्च को किया जाएगा।

Author: Ravi Shukla
Editor in chief