बिलासपुर। पुराना बस स्टैंड स्थित राजस्थान जलेबी के संचालक ने नगर निगम द्वारा दुकान का लीज निरस्त करने को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब पेश करने कहा है। याचिका की अगली सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने 27 फरवरी की तिथि तय कर दी है।
नगर निगम बिलासपुर ने बस स्टैंड स्थित राजस्थान जलेबी संचालक द्वारा ली गई लीज को निरस्त कर दिया है। लीज निरस्त करने के साथ ही दुकान खाली करने का निर्देश दिया है। निगम की इस कार्रवाई को होटल संचालक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। निगम ने लीज निरस्तीकरण नोटिस में कहा है कि दुकान संचालक द्वारा लगातार नियमों व निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। यातायात को बाधित करते हुए रोड में सामान रखकर कारोबार कर रहा है। निगम ने इसकी जब्ती बनाते हुए पेनाल्टी भी लगाई है।

राजस्थान जलेबी के संचालक सीताराम माटोलिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि बिलासपुर नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई पूरी तरह गलत और मनमाना है। दुकान के बाहर रखे गए डस्टबीन सहित दुकान की भट्टी, कड़ाही को जब्त कर पेनाल्टी लगाई गई है। जुर्माना पटाने के बाद भी निगम द्वरा जब्त सामानों को नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि इमलीपारा में दुकान तोड़ने से पहले नगर निगम के अफसरों ने व्यवस्थापन के बाद दुकान तोड़ने की बाद कही थी। निगम के अफसर इसे भी नहीं मान रहे हैं।
व्यापारियों और निगम के बीच हुए समझौते को भी अफसर नहीं मान रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं।

Author: Ravi Shukla
Editor in chief