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October 15, 2025 2:27 pm

बिलासपुर सरगुजा दुर्ग संभाग में एसीबी की कार्रवाई, चार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

बिलासपुर ।प्रदेश की एसीबी टीम ने तीन अलग अलग स्थानों में रिश्वत लेते हुए चार लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है ।आईपीएस अमरेश मिश्रा के एसीबी चीफ का पद सँभालने के बाद एसीबी की कार्रवाई में तेजी आई है ।

पहला मामला मुंगेली जिले का है जहाँ एसीबी ने रिश्वतखोर आरआई व् पटवारी को गिरफ्तार किया है. आरआई ने सीमांकन के एवज में किसान से पांच लाख की रिश्वत माँगी थी. एसीबी ने आरआई को एक लाख का रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है. ।यह कार्यवाई पीड़ित वैभव सोनी ग्राम रामगढ जिला मुंगेली की शिकायत पर की गई है ।

ये हैं आरोपी
राजस्व निरीक्षक मुंगेली नरेश साहू पटवारी सुशील जयसवाल पूर्व हल्का पटवारी ग्राम रामगढ हल्का हल्का पटवारी अमलीडीह जिला मुंगेली पटवारी सहायक गुलाब दास मानिकपुरी
ये है मामला
वैभव सोनी ग्राम रामगढ़ के पिता शेखर सोनी के नाम कृषि भूमि रामगढ़ जिला मुंगेली में स्थित है. जिसमें से 12 खसरे की कुल लगभाग 26 एकाद जमीन का सीमांकन करने के बदले में आरआई नरेश साहू और पटवारी सुशील जायसवाल द्वारा 5 लाख रुपये की मांग की गई थी। प्रार्थी द्वार एसीबी बिलासपुर में 19.11.24 को रिश्वत मांग की शिकायत करने पर सत्यपानकराये जाने पर शिकायत सही पाई गई। सत्यपान के दौरन पटवारी द्वार 4 लाख रुपए लेने हेतु सहमति दी गई थी जो पटवारी सुशील जायसवाल के पास प्रार्थी को ऋषिवती रकम 1 लाख रुपये दिए जाने हेतु आज 30.1.25 को पटवारी जायसवाल द्वार रकम को अपने सहायक गुलाब दास मानिकपुरी को देने कहा. प्रार्थी द्वार रकम गुलाब दास मानिकपुरी को पटवारी कार्यालय मुंगेली में दिए जाने पर एसीबी टीम द्वार गुलाब दास और अरोपी पटवारी सुशील जायसवाल को पकड़ लिया. गुलाब दास मनुकपुरी से रिश्वत राशि 1 लाख रुपये वसूल कर लिया गया है..अरोपी पटवारी सुशील जायसवाल और सहायक गुलाब दास मानिकपुरी के विरूद्ध धारा 7,12 पीसी एक्ट 1988 के कार्यवाही की गई है । इस मामले में आरआई नरेश साहू की भूमिका की जांच जा रही है।

वही दूसरा मामला सरगुजा जिला के अंबिकापुर के संभागीय मुख्यालय अभियंता कार्यालय का है ।पीड़ित चंदन सिंह फ्लाई ऐश प्लांट में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए सीएसईबी के कार्यालय में आवेदन किया था।सहायक अभियंता सचिन भगत द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने के एवज़ में चालीस हज़ार रुपये की माँग की जा रही थी । लेकिन इस बीच सत्ताईस हज़ार रुपये में मामला तय हुआ ।पीड़ित चन्दन सिंह परेशान होकर सोलह जनवरी को अपनी शिकायत एसीबी में दर्ज कराई ।एसीबी ने अभियंता सचिन भगत को सत्ताईस हज़ार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है । धारा 7,12 पीसी एक्ट 1988 के तहत कार्यवाही की गई है ।

तीसरा मामला दुर्ग ज़िले का है. जहाँ कोंडागांव में पदस्थापना के लिए समग्र शिक्षा विभाग में पदस्थ लेखापाल अरुण सेठिया एक दियांग ( दृष्टि बाधित) दिलीप कुमार से चालीस हज़ार रुपए रिश्वत की माँग की ।परेशान होकर उसने अपनी शिकायत एसीबी में दर्ज करवाई और बताया कि उसका चयन जिला मिशन कार्यालय कोण्डागांव में हुआ है लेकिन लेखापाल के द्वारा पोस्टिंग के लिए रिश्वत माँगी जा रही है जिसके कारण वह परेशान है ।

पीड़ित दिलीप कुमार की शिकायत पर एसीबी ने लेखपाल अरुण सेठिया को बीस हज़ार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा ।इस मामले में एसीबी ने लेखापाल के ख़िलाफ़ धारा 7,12 पीसी एक्ट 1988 के तहत कार्यवाही की गई है ।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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