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May 20, 2025 2:27 pm

R.O.NO.-13250/13

व्यापारी को प्रताड़ित कर रिश्वत की मांग करने वाले बिलासपुर में पदस्थ जीएसटी के संयुक्त आयुक्त को मंत्री के आदेश पर  किया गया निलंबित

 रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर व्यापारी को प्रताड़ित करने वाले जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर को निलंबित किया गया है। व्यापारी के खिलाफ बिलासपुर के कोचिंग व्यवसायी ने अभद्र व्यवहार करने, मानसिक प्रताड़ना करने और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के आदेश पर आयुक्त राज्य कर छत्तीसगढ़ ने आदेश जारी किए हैं।दीपक गिरी संयुक्त आयुक्त राज्य का संभाग क्रमांक–2 बिलासपुर के पद पर पदस्थ थे । उनके खिलाफ बिलासपुर के कोचिंग व्यवसाई के द्वारा अभद्र व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना, भयाक्रांत और रिश्वत मांगने की शिकायत की गई थी। मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को राजस्वृद्धि के लिए कार्य करने हेतु निर्देशित किया है। लेकिन इसके लिए व्यवसायियों को प्रताड़ित या परेशान करने की शिकायत को गंभीरता से लेने की चेतावनी भी दी है।

मंत्री के आदेश पर आयुक्त राज्य कर छत्तीसगढ़ के द्वारा संयुक्त आयुक्त राज्य कर संभाग क्रमांक –2 बिलासपुर के पद पर पदस्थ दीपक गिरी को कार्य के दौरान व्यवसायी से अभद्र व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना, भयाक्रांत और रिश्वत की मांग करने के चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के उपबंधों के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय आयुक्त राज्य का मुख्यालय सेक्टर 19 अटल नगर नया रायपुर नियत किया गया है। भविष्य के लिए भी मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार शिकायत मिलती है तो आगे भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

अधिमान्य पत्रकार छत्तीसगढ़ शासन

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