छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के थाना धमधा क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी की करोड़ों रुपये की संपत्ति फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई NDPS Act के तहत की गई है, जिसमें अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर कानूनी शिकंजा कसने का प्रावधान है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम राजपुर निवासी 45 वर्षीय मनोज साहू पर लंबे समय से गांजा तस्करी में संलिप्त होने के आरोप हैं। जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने अवैध मादक पदार्थ के विक्रय से अर्जित धन से ग्राम धमधा, राजपुर और परपोडी क्षेत्र में लगभग 16.68 एकड़ कृषि भूमि खरीदी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब ₹8 करोड़ आंकी गई है।
मामले की विस्तृत विवेचना के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में थाना धमधा और थाना कुम्हारी में NDPS Act की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इससे उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता प्रमाणित हुई है।
पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर NDPS Act की धारा 68(F) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई के माध्यम से उक्त संपत्ति को विधिवत फ्रीज किया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नशे के अवैध कारोबार से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराएं, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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