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February 20, 2026 10:28 pm

किशोरी के साथ दुष्कर्म, आरोपी पिता को पूरी उम्र कारावास की सजा

बिलासपुर। 14 साल की नाबालिग को धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में आरोपी पिता को कोर्ट ने शेष जीवनकाल तक के लिए कैद की सजा एवं जुर्माना की सजा सुनाई है।
मामला रतनपुर थानाक्षेत्र अंतर्गत दो साल पहले की है। आरोपी ने पीड़िता की मां को पत्नी बनाकर रखा था। मामले में पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। 16 जुलाई 2024 को पीड़िता की मां ने रतनपुर थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराया। शिकायत में बताया कि, उसका पति कोरोनाकाल में उसे छोड़कर चला गया, तब से वह आरोपी को पति मानकर उसके साथ अपनी 14 साल की पुत्री के साथ रहती आ रही है। पिछले साल उसकी पुत्री आरोपी के साथ काम करने के लिए मुंबई गई। वहां निर्मार्णाधीन एक तीन मंजिला मकान में आरोपी गार्ड का काम करता था। वे वहीं रहते भी थे। कुछ माह बाद दोनों वापस आ गए। पीड़िता की मां ने जब पुत्री का बढ़ा हुआ पेट देखा तो वह उसे लेकर डॉक्टर के पास गई, जहां उसे पता चला कि, वह 8 माह की गर्भवती है। मां के पूछने पर पीड़िता ने बताया कि, आरोपी पिता मुंबई में उसके साथ बलात्कार करता रहा। विरोध करने पर मां के साथ मारपीट करने और उसे छोड़ देने की धमकी देता था। इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई। रतनपुर क्षेत्र में आकर भी उसने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। मामले की शिकायत पर रतनपुर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को 17 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एफटीएससी कोर्ट में हुई जहां आरोपी को आजीवन कारावास जो कि उसके शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिए कारावास एवं 2 हजार रूपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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