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January 19, 2026 6:55 pm

हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

बिलासपुर। पत्नी के साथ अवैध संबंध की आशंका पर दो दोस्तों को सुपारी देकर हत्या कराने के मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों को 100-100 रुपए का अर्थदण्ड तथा एक अन्य धारा में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। मामला तखतपुर थानाक्षेत्र के ग्राम खम्हरिया में तीन साल पहले की है। 22 सितंबर 2022 को ग्राम देवरीखुर्द निवासी मृतक सुंदरलाल कौशिक के गुम होने पर उसके पुत्र राजेंद्र कुमार कौशिक ने थाना तखतपुर में गुम इंसान दर्ज कराया। 24 सितंबर 2022 को सुंदर लाल कौशिक का शव ग्राम खम्हरिया शिव तालाब के पानी में मिलने की सूचना पर पुलिस थाना तखतपुर ने शव का पंचनामा तैयार कर मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया। पुलिस को प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने पर जांच प्रारंभ किया गया। संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में बात सामने आई कि तखतपुर थानाक्षेत्र के ग्राम देवरीखुर्द (तखतपुर) निवासी विनय कुमार कौशिक पिता ईश्वर कौशिक 32 वर्ष, की पत्नी का सुंदर लाल कौशिक के साथ अवैध संबंध होने की बात सामने आई। जांच आगे बढ़ाने पर पता चला कि, विनय ने तखतपुर थानाक्षेत्र के ग्राम देवरीखुर्द के ही चंद्रप्रकाश कौशिक उर्फ लाली पिता रामावतार कौशिक 32 वर्ष एवं ग्राम देवरीखुर्द का उमाशंकर कौशिक उर्फ पिल्लू पिता लतेल राम कौशिक 30 वर्ष को सुंदर की हत्या करने के लिए 50 हजार रुपए की सुपारी दी थी। इसके बाद सुंदर हत्या कर उसके शव को शिव तालाब के पानी के अंदर बेशरम की झाड़ी में छिपा दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय के सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कु रैशी की अदालत में हुई जहां तीनों आरोपियों को इस मामले में सश्रम आजीवन कारावास एवं 100-100 रूपए अर्थदण्ड तथा एक अन्य धारा में 3-3 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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