बिलासपुर। चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आईएएस सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को दोबारा नोटिस कर जारी व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र (क्रमांक 11) से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शासकीय ठेकेदार मुन्नालाल टोप्पो ने नामांकन फार्म भरकर चुनाव लड़ना चाहा । इस बीच स्थानीय निवासी रामकुमार किंडो ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मुन्नालाल की लिखित शिकायत पेश कर दी। इसमें इनके जाति प्रमाणपत्र से सबंधित शिकायत थी। इस शिकायत के बाद तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर आईएएस सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी थी। इससे क्षुब्ध होकर टोप्पो ने निर्वाचित विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका पेश की। इस मामले में जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। रामकुमार टोप्पो की ओर से अधिवक्ताओं ने पैरवी की। प्रतिपरीक्षण साक्ष्य लिया गया। सीपीसी के ऑर्डर 18 रूल 4 के तहत एक एफिडेविट राम कुमार किंडो की ओर से फाइल किया गया, उनसे जिरह की गई और उन्हें तुरंत डिस्चार्ज कर दिया गया। जस्टिस अग्रवाल ने सुनवाई करते हुए कहा कि सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को कल तक उनके सही पते पर साधारण और स्पीड पोस्ट से पीएफ का पेमेंट करने का नोटिस जारी करें, ताकि वे 16 दिसंबर, 2025 को सबूत रिकॉर्ड करने के लिए इस कोर्ट में पेश हो सकें।
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