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November 24, 2025 8:39 pm

कंपनी की याचिका हाई कोर्ट ने किया खारिज

बिलासपुर। भूखंड की ई-नीलामी प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर डिवीजन बेंच में सुनवाई। डिवीजन बेंच ने नीलामी प्रकिया में बीएसएनल के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ता कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है।
अग्रवाल संस की प्रोप्राइटर पुष्पा अग्रवाल ने सीनियर एडवोकेट डा एनके शुक्ला व अधिवक्ता शैलेंद्र शुक्ला के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने 04 नवंबर 2025 के ई-मेल संचार को रद्द करने की मांग की थी। जिसमें निविदा समिति के कार्यवृत्त और अनुमोदन का संदर्भ है, लेकिन आपूर्ति नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता ने 14 अक्टूबर.2025 के संपूर्ण रिकार्ड को मंगाने व उसे मूल्य बोली में 11 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली निविदा में शामिल होने की अनुमति प्रदान करने की मांग की थी।
अग्रवाल संस की प्रोप्राइटर याचिकाकर्ता, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा बीएसएनएल प्रशासनिक भवन, विधानसभा रोड, खम्हारडीह, रायपुर स्थित एक भूखंड की बिक्री के लिए शुरू की गई ई-नीलामी में भाग लेना चाहती थी। यह प्रस्ताव बीएसएनएल की नीलामी 31 जुलाई 2025 के अनुसार था। आरएफपी के अनुसार, याचिकाकर्ता ने ₹2.82 करोड़ की बढ़ी हुई बयाना राशि EMD जमा की, जिसका 80% बैंक गारंटी के माध्यम से और 20% चालान के माध्यम से जमा किया गया। तकनीकी बोली चरण के लिए अनुबंध 1 से 7 के अंतर्गत निर्धारित सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए। हालांकि, 04 अक्टूबर 2025 को, याचिकाकर्ता को ईमेल द्वारा सूचित किया गया कि उनकी तकनीकी बोली आरएफपी के अनुरूप नहीं पाई गई। बिना किसी कमी का उल्लेख किए, और 14 अक्टूबर.2025 के कार्यवृत्त का हवाला देते हुए, जो कभी संप्रेषित नहीं किए गए। 07 नवंबर 2025 को ऐसे कार्यवृत्त की प्रति मांगने के बावजूद, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ विधिवत प्रस्तुत किए गए थे। उनका आरोप है कि उनकी तकनीकी बोली को अस्वीकार करना मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है, जिससे याचिकाकर्ता को 11 नवंबर 2025 को निर्धारित ई-नीलामी में भाग लेने के अधिकार से वंचित किया गया है, जिससे निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने रिट याचिका को खारिज कर दिया है

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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