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November 14, 2025 12:10 am

सेक्टर डी के पास जमीन का निगम ने किया प्रबंधन अधिग्रहण

नामांतरण के लिए एसडीएम को लिखा पत्र

बिलासपुर- रायपुर रोड में सेक्टर डी के पास मंडपम भवन के बाजू की जमीन को नगर निगम ने नगर पालिक निगम अधिनियम के अंतर्गत अधिकार हक और हित के अधीन प्रबंधन अधिग्रहण कर लिया है। प्रबंधन अधिग्रहण की कार्रवाई कर निगम ने एसडीएम को नामांतरण के लिए पत्र भी लिखा है। विदित है कि उक्त जमीन में अवैध काॅलोनी और प्लाटिंग की जांच के लिए कलेक्टर द्वारा गठित दस सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था,कलेक्टर द्वारा गठित समिति ने छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज किये जाने एवं छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-च (अवैध कॉलोनी निर्माण की भूमि का प्रबंधन आयुक्त द्वारा अधिग्रहित किया जाना) एवं 292 छ, (अवैध कॉलोनी निर्माण वाली भूमि का समपहरण) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने की अनुशंसा की थी।

उक्त अनुशंसा अनुसार आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा क्रमशः 03 आम सूचना के माध्यम से दावा-आपत्ति आमंत्रित किया गया था जिसमे क्रमशः प्रथम आम सूचना दिनांक 04/09/2025 में प्राप्त 30 दावा आपत्तियों, द्वितीय आम सूचना दिनांक 19/09/2025 में प्राप्त 21 दावा आपत्तियों एवं तृतीय आम सूचना दिनांक 14/10/2025 में प्राप्त 12 दावा आपत्तियों का निराकरण करते हुए व्यक्तिगत सुनवाई की गई थी। जिसके बाद प्राप्त दावा आपत्तियों के निराकरण एवं सुनवाई के पश्चात गुण-दोष के आधार पर प्रकरण से संबंधित ग्राम तिफरा स्थित भूमि खसरा नं 1367/9, 1369/2, 1370/2. 1357, 1369/3, 1355/7, 1371, 1372/2, 1356/1, 1356/2, 1366/1, 1355/4, 1355/6, 1388, 1369/5, 1370/5, 1367/10, 1368/2, 1355/8, 1367/11, 1368/3, 1367/13, 1368/5, 1075/1ख, 1075/1ग, 1355/10, 1355/5, 1367/12, 1368/4, 1369/4, 1370/4, 1372/1 कुल रकबा 19.35 एकड़ की भूमि को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-च (अवैध कॉलोनी निर्माण की भूमि का प्रबंधन आयुक्त द्वारा अधिग्रहित किया जाना) एवं 292 छ, (अवैध कॉलोनी निर्माण वाली भूमि का समपहरण) के अन्तर्गत अधिकार हक और हित के अधीन प्रबंधन अधिग्रहण किया गया है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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