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June 1, 2025 7:16 am

R.O.NO.-13250/13

हाई कोर्ट ने कहा: स्थानीय निकाय को नहीं है रेलवे की जमीन से क़ब्ज़ा हटाने का अधिकार

बिलासपुर: हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में तखतपुर नगर पालिकाकी उस कार्रवाई पर रोक लगा दी है; रेलवे की जमीन पर काबिज गुमटी वालों को बेदखली का नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने कहा है कि नगर पालिका को रेलवे भूमि से कब्जा हटाने का कोई अधिकार नहीं है।
तखतपुर नगर के मंडी चौक क्षेत्र में स्थित रेलवे की जमीन खसरा नं. 429/1, रकबा 23.41 एकड़ पर बीते तीन दशक से छोटे व्यवसायी- एग रोल, गन्ना रस, फल-सब्जी, गुपचुप, चाय-नाश्ता, लान्ड्री, फेमिंग आदि के जरिए जीविकोपार्जन कर रहे हैं। रेलवे ने कभी उन्हें हटाने की कोशिश ही नहीं की। नगर पालिका तखतपुर द्वारा नोटिस जारी कर बेदखली की कार्रवाई शुरू की। पालिका की नोटिस को चुनौती देते हुए सुरेश देवांगन उर्फ भाउराम, राजेश ठाकुर, प्रमोद महरा, विकास देवांगन, अब्दुल हबीब खान, शिवकुमार, शहजादा, अजमेर शाह समेत अन्य व्यवसायियों ने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की।


याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नगर पालिका तखतपुर को रेलवे भूमि से व्यवसायियों का कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य शासन के अधिकारी अथवा नगर पालिका को रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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