नवा रायपुर।छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भू-अर्जन प्रक्रिया में अनियमितताओं के चलते तत्कालीन अनुमंडल अधिकारी (रा.प्र.से.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, अनूपपुर जिला-रायपुर, निर्भय कुमार साहू को निलंबित कर दिया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रायपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (RVDA) की एक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई गईं। जांच समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भू-अर्जन प्रक्रिया में निर्धारित मुआवजे से अधिक राशि वितरित की गई, जिससे शासन को आर्थिक हानि हुई।

जांच में यह भी पाया गया कि श्री साहू ने अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती। उनके इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निर्भय कुमार साहू को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, बस्तर संभाग, जगदलपुर निर्धारित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अवर सचिव द्वारा जारी किया गया।

Author: Ravi Shukla
Editor in chief