Explore

Search

January 20, 2026 6:16 am

कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

बिलासपुर. अग्रिम जमानत लेने दायर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है. इस मामले में 13 मार्च को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है.
ससे पूर्व बहुचर्चित 2160 करोड़ रुपये के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बेटे हरीश लखमा के साथ भी गिरफ्तार किया था. शराब घोटाले केस में उन्हें पूछताछ के लिए रायपुर के ईडी दफ्तर बुलाया गया था।

लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया. ईडी ने जिस समय शराब घोटाला उजागर किया था , तब लखमा आबकारी मंत्री थे. जेल दाखिल लकमा ने ईओडब्ल्यू के मामले में अपनी ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा के माध्यम से पेश की है . इस पर जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की एकल पीठ में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईओडब्ल्यू को निर्देशित किया कि , जितनी जल्दी हो सके इस प्रकरण को निराकृत किया जाये. विभाग को नोटिस जारी करते हुए 13 मार्च को अगली सुनवाई रखी गई है।


गौरतलब है कि , इससे पहले विशेष अदालत में भी कवासी लखमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है* लखमा के अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व मंत्री निर्दोष हैं और उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है* उनका कहना था कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान लखमा के घर से कोई आपत्तिजनक दस्तावेज या अवैध धनराशि बरामद नहीं हुई* दूसरी ओर, ईओडब्ल्यू ने आरोप लगाया कि लखमा को हर महीने शराब घोटाले से 50 लाख रुपये का कमीशन मिलता था, जिससे उन्होंने अब तक करीब दो करोड़ रुपये अवैध रूप से अर्जित किए हैं. इसी आधार पर उनकी जमानत याचिका का विरोध किया गया.

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

Advertisement Carousel
CRIME NEWS

BILASPUR NEWS