गेस्ट की आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य, देर रात तक बार संचालन पर रोक; CCTV से लेकर फायर सेफ्टी तक दिए सख्त निर्देश
CBN36 रायपुर। शहर के होटल और बार अब पुलिस की निगरानी में रहेंगे। सेंट्रल जोन के डीसीपी तारकेश्वर पटेल ने शुक्रवार को सिविल लाइन और तेलीबांधा क्षेत्र के होटल एवं बार संचालकों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि निर्धारित समय के बाद बार-रेस्टोरेंट संचालित नहीं किए जाएं और नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
सी-4 सिविल लाइन में हुई बैठक में एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला, एसीपी सिविल लाइन, डीएसपी रमाकांत साहू सहित संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में होटल-बार परिसरों में संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी, अपराध की रोकथाम और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पुलिस को तत्काल सूचना देने पर जोर दिया गया।
कमरा देने से पहले आईडी और मोबाइल नंबर जरूरी
होटल संचालकों को निर्देश दिया गया कि किसी भी गेस्ट को कमरा देने से पहले उसका वैध पहचान पत्र और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड किया जाए। रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। विदेशी नागरिक के होटल में ठहरने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित थाने को तत्काल आवश्यक जानकारी देने के निर्देश दिए गए।
बिना लाइसेंस शराब परोसने पर रोक
जिन प्रतिष्ठानों के पास बार संचालन का वैध लाइसेंस नहीं है, वहां शराब परोसने या सेवन कराने पर पूरी तरह रोक रहेगी। हुक्का और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर भी प्रतिबंध सुनिश्चित करने को कहा गया। बार में नाबालिगों के प्रवेश पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
CCTV बंद मिला तो बढ़ सकती है मुश्किल
होटल, बार और स्टोरेज एरिया में CCTV कैमरे हर समय चालू रखने और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस की जरूरत पड़ने पर CCTV फुटेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। संचालकों को अपने प्रतिष्ठान में होने वाली गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने को कहा गया।
सड़क पर पार्किंग और विवादित आयोजन पर भी नजर
पुलिस ने सार्वजनिक सड़क और आम रास्ते पर वाहनों की पार्किंग नहीं करने के निर्देश दिए। प्रतिष्ठानों को व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा गया। ऐसे गाने, म्यूजिक या आयोजन से बचने की हिदायत दी गई, जिससे विवाद या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की स्थिति पैदा हो। सेलिब्रिटी या किसी विशिष्ट व्यक्ति के आयोजन में शामिल होने से पहले पुलिस को आवश्यक सूचना और अनुमति प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए गए।
विवाद होते ही 112 पर दें सूचना
डीसीपी ने निर्देश दिया कि होटल या बार में लड़ाई-झगड़ा, विवाद या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलते ही डायल-112 और संबंधित थाना पुलिस को तत्काल सूचना दी जाए। फायर सेफ्टी के सभी मानकों का पालन करने, अग्निशमन उपकरणों को चालू और उपयोग योग्य रखने तथा महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया।
पुलिस अधिकारियों ने संचालकों से नियमों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने तथा पुलिस के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने की अपेक्षा की। पुलिस द्वारा भी होटल और बार क्षेत्रों में नियमित निगरानी एवं चेकिंग जारी रखने की बात कही गई।
प्रधान संपादक




