बिलासपुर। चोरी के सामान की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने केलिए पुलिस ने शहर में कबाड़ का कारोबार करने वालो के ठिकानों पर दबिश दे कर बड़ी कार्रवाई की।

सीएसपी सिटी कोतवाली आईपीएस गगन कुमार के नेतृत्व में थाना सिटी कोतवाली और थाना तोरवा पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्रों में कबाड़ी दुकानों की सरप्राइज चेकिंग कर सघन जांच अभियान चलाया।
सिटी कोतवाली क्षेत्र में 6 कबाड़ी दुकानों की जांच

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सिटी कोतवाली पुलिस टीम ने खपरगंज क्षेत्र की कबाड़ी दुकानों की अचानक जांच की।
पुलिस ने जावेद मेमन अकबर कुरैशी मधु विश्वकर्मा अक्षय कुमार गुप्ता और हुसैन सैफी की दुकानों में जांच की जहां पुलिस के मुताबिक किसी भी तरह का संदिग्ध या चोरी का सामान नहीं मिला।
हालांकि कबाड़ी दिनेश साहू निवासी खपरगंज की दुकान से 210 किलो लोहे की रॉड और 2 नग लोहे के दरवाजे कुल 250 किलो जिसकी कीमत लगभग 6 का कबाड़ बरामद किया गया ।
इस दौरान मौके पर दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पुलिस ने धारा 35(1-4) बीएनएसएस -303(2) बीएनएस के तहत कबाड़ को जब्त कर आगे की कार्रवाई की।
सीएसपी गगन कुमार ने कहा कि कबाड़ी दुकानों पर पुलिस की विशेष निगरानी जारी है। चोरी के सामान की खरीदी-बिक्री करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तोरवा पुलिस का भी सघन अभियान
इसी कड़ी में थाना तोरवा पुलिस ने भी थाना क्षेत्र में 06 कबाड़ी दुकानों की जांच की।इस दौरान पुलिस टीम को किसी भी दुकान से संदिग्ध या चोरी का सामान नहीं मिला।

जांच के दौरान फजीर कबाड़ी चौहान कबाड़ी पप्पू कबाड़ी व अकबर कबाड़ी तस्सु कबाड़ी और शारिक कबाड़ी की दुकानों में सामान्य पेपर प्लास्टिक और कबाड़ सामग्री पाई गई।
चोरी के सामान की खरीद पर निगरानी तेज
सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि कोतवाली और तोरवा क्षेत्र में कबाड़ी दुकानों के जरिये चोरी के सामान की खपत की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सख्त निगरानी व्यवस्था बनाई है।

उन्होंने कहा कि सभी कबाड़ी दुकानदारों को वैध स्रोत से ही सामान खरीदने और बिक्री रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
लगातार जारी रहेगा अभियान

पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।थाना सिटी कोतवाली और तोरवा पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसे दुकानदारों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा जो चोरी के सामान की खरीदी-बिक्री में संलिप्त पाए जाएंगे।
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