बिलासपुर. गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पद हेतु 22 मई 2025 को जारी विज्ञापन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने गुरुघासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा वर्ष 2019 में सहायक प्राध्यापक के पद हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित गया था, उपरोक्त पद हेतु जिला दुर्ग निवासी आई. अर्जुन राव और मौमिता सिंहा ने सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पद पर चयन हेतु आवेदन जमा किया गया था.
गुरु घसीदास विश्वविद्यालय ने आई.अर्जुन राव और मौमिता सिंहा के दस्तावेज परीक्षण के बाद साक्षात्कार हेतु लिस्ट जारी किया गया जिसमें आई.अर्जुन राव और मौमिता सिंहा का नाम सरल क्रमांक 8 और 17 पर अंकित था. साक्षात्कार हेतु जारी लिस्ट में एक अपात्र अभ्यर्थी सुषमा उपाध्याय ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किय. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने, विश्वविद्यालय के साक्षात्कार के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी,
मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सुषमा उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को निरस्त कर दिया गया, सुषमा उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका के निरस्त होने के बाद भी उत्तरवादी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पात्र उम्मीदवार के इंटरव्यू का रिजल्ट जारी नहीं किया और गुरु घसीदास विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि उपरोक्त सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पद हेतु विज्ञापन वर्ष 2019 में जारी किया गया था और सिलेक्शन लिस्ट की वैद्यता 1 वर्ष की होती है किंतु विज्ञापन प्रकाशित हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं इसलिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पद पर भर्ती हेतु इंटरव्यू लिस्ट को निरस्त करते हुए नई विज्ञापन जारी करने कालनिर्णय लिया गया और दिनांक 22 में 2025 को सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पद हेतु नए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया गया जिससे परिवेदीत होकर आई. अर्जुन राव और मौमिता सिंह ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी. सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के बेंच में हुईं, न्यायालय ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस के पद हेतु 22 मई 2025 को जारी विज्ञापन पर रोक लगाते हुए गुरुघासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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