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July 16, 2025 7:33 pm

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छत्तीसगढ़ में साइबर साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति पर हाई कोर्ट सख्त

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधों की जांच में अहम भूमिका निभाने वाले इलेक्ट्रानिक साक्ष्य विशेषज्ञ (साइबर एक्सपर्ट) की नियुक्ति नहीं होने को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कड़ी टिप्पणी की है। इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से स्पष्ट रूप से पूछा कि आखिर नियुक्ति कब तक होगी।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि विशेषज्ञ की नियुक्ति तीन चरणों की प्रक्रिया के बाद ही की जा सकती है। इसमें पहला चरण फारेंसिक लैब की स्थापना है, जो अब पूर्ण हो चुका है। बाकी दो चरणों के बाद नियुक्ति संबंधी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जाएगी। उन्होंने प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सितंबर 2025 तक का समय मांगा।
चीफ जस्टिस ने कहा कि, समाज की भलाई के लिए आपने एक संस्था बनाई है और आप उसका हेड बना रहे हैं, लेकिन अगर नियुक्ति में ही इतनी जटिलताएं होंगी, तो पूरी प्रणाली ही बेमतलब हो जाएगी। हाई कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि अब और अधिक समय नहीं दिया जाएगा। डिवीजन बेंच ने कहा, कि हम केवल यह आशा और विश्वास करते हैं कि प्रक्रिया जल्द पूरी कर विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी। हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 अक्टूबर 2025 तय की है। तब तक केंद्र सरकार को अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
जनहित याचिका में कहा गया कि देशभर के 16 स्थानों पर साइबर साक्ष्य विशेषज्ञों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ अब तक इससे वंचित है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि आइटी अधिनियम की धारा 79 के तहत राज्य में किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रानिक साक्ष्य परीक्षक अब तक मौजूद नहीं है।
कोर्ट ने पहले भी केंद्र सरकार और राज्य शासन को निर्देशित किया था कि छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ की नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि भारत संघ की एक टीम ने राज्य की साइबर फोरेंसिक लैब का निरीक्षण कर कुछ तकनीकी खामियों की पहचान की थी, जिन्हें अब दूर कर दिया गया है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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