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February 14, 2025 2:26 pm

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किसान के खेत में जियो कंपनी ने लगा दिया मोबाइल टावर, अब हर महीने देना होगा किराया

बिलासपुर। किसान की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कलेक्टर कोंडागांव को 20 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता किसान और जियो मोबाइल कंपनी के स्थानीय अफसरों के बीच एग्रीमेंट कराने और मोबाइल टावर लगाने के एवज में किसान को हर महीने किराया दिलाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। किराए की राशि किसान को बैंक अकाउंट के माध्यम से देने कहा है।
याचिकाकर्ता रामसाय वनवासी है, जिसे वन अधिकार पट्टा कोण्डागांव के जंगल में कृषि कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा प्रदान किया गया था। पट्टे की भूमि पर वह कृषि कार्य करते चले आ रहा था। सन् 2023-24 में रिलांइस जियो कंपनी के द्वारा बड़ा मोबाइल टॉवर (इंटर स्टेट) याचिकाकर्ता के अधिकार की वन भूमि में बिना किसी पूर्व अनुमति के बिना कोई मुआवजा या किराया दिये बिना लगा दिया। याचिकाकर्ता रामसाय के द्वारा विरोध करने पर रिलायंस जियो कंपनी के अफसरों ने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने ग्राम सरपंच एवं कोटवार के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत का निराकरण न होने पर याचिकाकर्ता रामसाय ने कलेक्टर कोण्डागांव के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत किया। कलेक्टर कोण्डागांव ने मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए संबंधित राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया। जांच के पश्चात पाया कि रिलायंस जियो कंपनी के द्वारा अवैध रूप से याचिकाकर्ता रामसाय की भूमि में टावर लगाया है। जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ने राजस्व प्रकरण दर्ज कर रिलायंस जियो कंपनी को समंस जारी किया। जियो प्रबंधन द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई, जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जमानती वारंट भी जारी किया गया, इसके बाद भी रिलायंस जियो कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार का काई जवाब नहीं दिया और ना ही अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। अनुविभागीय अधिकारी ने 18/11/2024 को आदेश पारित कर दिया कि रिलायंस जियो कंपनी, याचिकाकर्ता रामसाय के साथ अनुबंध पत्र निष्पादित कर याचिकाकर्ता रामसाय को प्रतिमाह किराया देने का निर्देश दिया था। किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होने पर याचिकाकर्ता रामसाय ने अधिवक्ता संदीप दुबे एवं मानस वाजपेयी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कलेक्टर कोंडागांव को 20 दिनों के भीतर रिलायंस जियो कंपनी के साथ याचिकाकर्ता किसान रामसाय का अनुबंध निष्पादित कराने व पूर्व की राशि का भी भुगतान करने एवं प्रतिमाह मोबाइल टावर लगाने के एवज में बैंक अकाउंट के माध्यम से किराया जमा कराने का निर्देश दिया है।

Ravi Shukla
Author: Ravi Shukla

Editor in chief

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