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December 13, 2024 9:05 am

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आठ मामलो में दस करोड़ की ठगी कर आठ साल से फ़रार आरोपी अरुण वर्मा भोपाल से गिरफ़्तार

बिलासपुर। पुलिस ने चिट फंड के 8 मामलों में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ़्तार किया है आरोपी पुलिस को छकाता रहा लेकिन पुलिस को फरारी के दौरान आरोपी का लोकेशन कभी डिंडोरी तो कभी मंडला, बालाघाट, सागर, इंदौर मिल रहा था ।

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कप्तान रजनेश सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा के मार्गदर्शन में आरोपी अरुण कुमार वर्मा को गिरफ्तार करने टीम का गठन किया गया। टीम ने फरार आरोपी के संबंध में लगातार जानकारी एकत्रित कर रही थी। इसी बीच जानकारी मिली कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा अभी अलवर राजस्थान में रहता है और उसका परिवार भोपाल मध्य प्रदेश में रह रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया फिर उप निरीक्षक कृष्णा साहू, आरक्षक वीरेंद्र साहू एवं रंजीत खांडे को भोपाल भेजा गया। भोपाल पहुंचने पर पता चला की आरोपी भोपाल से इंदौर चला गया है। जिसके वापस आने का इंतजार किया गया और अंततः आरोपी को आयकर कॉलोनी भोपाल से उसके किराए के मकान से गिरफ़्तार किया गया ।

मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा ने बताया कि कैरियर ड्रीम एजुकेशनल एकेडमी नामक चिटफंड कंपनी बनाकर लगभग 10 करोड रुपए के ठगी के मामले में मुख्य डायरेक्टर फरार आरोपी अरुण कुमार वर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी ने चिटफंड कंपनी में ज्यादा फायदा देने का लालच देकर निवेशकों से करीब 10 करोड़ रुपए का निवेश कराकर धोखाधड़ी किया है। आरोपी एवं उसके अन्य साथियों के ख़िलाफ़ सिर्फ़ बिलासपुर जिले में 07 प्रकरण एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 01 प्रकरण कुल 08 प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपी सभी मामलो में लगभग छ वर्षों से फरार चल रहा था जिसे भोपाल से गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया ।गौर तलब हो कि पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध दर्ज लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर लगातार की जा रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा को चिट फंड प्रकरणों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

लंबित प्रकरणों में लगातार समीक्षा कर फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने एवम संपत्ति चिन्हित कर कुर्क कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा के विरुद्ध थाना सरकंडा में 04 प्रकरण थाना कोतवाली में 02 प्रकरण एवं थाना कोनी में 01 प्रकरण तथा थाना बिलाईगढ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 01 कुल 08 प्रकरण दर्ज है जो की वर्ष 2018 से ही परिवार सहित फरार है।

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि अपराध दर्ज होने के बाद वह डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर और इंदौर में परिवार सहित छुपकर रह रहा था। इसके बाद नौकरी करने राजस्थान अलवर चला गया और अपनी पत्नी को आयकर कॉलोनी भोपाल में किराए के मकान में छोड़ दिया।ज्ञात हो कि प्रकरण के अन्य आरोपी प्रदीप चंद्राकर, सतानंद चंद्राकर के विरुद्ध पूर्व में वैधानिक कार्रवाई कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आरोपी अरुण कुमार वर्मा के फरार रहने के कारण न्यायालय ने बिलासपुर जिले के सभी सात प्रकरणों में स्थाई वारंट जारी किया है।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा के मुताबिक़ आरोपी के विरुद्ध

थाना सरकडा में अप क्र. 1006/2018 प्रार्थी डॉक्टर संजय बंजारे निवासी राज किशोर नगर सरकंडा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा अपने अन्य साथी प्रदीप चंद्राकर के साथ मिलकर कैरियर ड्रीम एजुकेशनल एकेडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर वर्ष 2015 में 39 लाख रुपए कंपनी में जमा कराए गए फिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया। मामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420, 409, 120बी, 34 भादवि एवं 6,10 छ.ग. निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

इसी तरह अप क्र. 1026/2018 प्रार्थी विजेंद्र कुमार खांडेकर निवासी नूतन कॉलोनी सरकंडा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा कैरियर ड्रीम एजुकेशनल एकेडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर 06 लाख 96 हजार रुपए कंपनी में जमा कराए गए एफिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया। मामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420, 409, 120बी, 34 भादवि एवं 6,10 छ.ग. निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया गया।
अप क्र. 1028/2018 प्रार्थी डॉक्टर व्यास नारायण कश्यप निवासी बंगाली पारा सरकंडा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कैरियर ड्रीम एजुकेशनल एकेडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर 01 लाख 50 हजार रुपए कंपनी में जमा कराए गए, फिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया एमामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420, 409, 120बी, 34 भादवि एवं 6,10 छ.ग. निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध
पंजीबद कर विवेचना में लिया गया। अप क्र. 316/2019 प्रार्थी अभय राव फांसे निवासी चांदनी चौक कुडुदंड के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा
अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कैरियर ड्रीम एजुकेशनल अकैडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर 15 लाख 50 हजार रुपए कंपनी में जमा कराए गए फिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया। मामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420, 409, 120बी, 34 भादवि एवं 6,10 छ.ग. निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया गया।

थाना कोतवाली :-
अपक्र. 514/2018 : प्रार्थी चंद्र मनी सिंह ठाकुर निवासी टिकरापारा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा अपने अन्य साथी प्रदीप चंद्राकर के साथ मिलकर कैरियर ड्रीम एजुकेशनल अकैडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर 03 लाख रुपए कंपनी में जमा कराए गए एफिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया। मामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420, 409, 120बी, 34 भादवि एवं 6,10 छ. ग. निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया गया।
अपक्र. 515/2018 : प्रार्थी राजेश कुमार राठौर निवासी राज किशोर नगर सरकंडा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा अपने अन्य साथी प्रदीप चंद्राकर के साथ मिलकर कैरियर ड्रीम एजुकेशनल अकैडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर 02 लाख रुपए कंपनी में जमा कराए गए एफिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया। मामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420, 409, 120बी, 34 भादवि एवं 6,10 छ.ग. निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया गया।

थाना कोनी :-
अप क्र. 370/2018 : प्रार्थी अजय कुमार ध्रुव निवासी ग्राम पासिद थाना बिल्हा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा अपने अन्य साथी प्रदीप चंद्राकर के साथ मिलकर कैरियर ड्रीम एजुकेशनल अकैडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर 02 लाख रुपए कंपनी में जमा कराए गए फिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया मामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420, 409, 120बी, 34 भादवि एवं 6,10 छ.ग. निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया गया।

थाना बिलाईगढ़ :-
अप क्रमांक 319/2019:- किरण साहू निवासी टुंडरी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एलोवेरा की खेती करने का झांसा देकर महिला समूह एवम करीब 2 से 3 सौ ग्रामवासियों से लगभग 08 करोड़ रुपए की ठगी की गई है।

CBN 36
Author: CBN 36

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