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October 27, 2026 7:58 pm

शराब पीकर वाहन चलाने वाले दो चालकों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना

“गिधौरी पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर पकड़ा, न्यायालय ने दोनों पर लगाया 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड; लाइसेंस निलंबन की भी होगी कार्रवाई”

CBN36 बलौदाबाजार, 27 अक्टूबर 2026। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में गिधौरी पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाते हुए दो चालकों को पकड़ा। दोनों के वाहनों को विधिवत जब्त कर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 27 अक्टूबर को माननीय न्यायालय ने दोनों चालकों को अलग-अलग 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस तरह दोनों मामलों में कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

ब्रेथ एनालाइजर से की गई जांच

पुलिस अधीक्षक गौरव राय के कुशल निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना गिधौरी पुलिस टीम ने ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से वाहन चालकों की जांच की। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाते हुए दो चालकों को पकड़ा गया।

पुलिस ने दोनों चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उनके वाहनों को विधिवत जब्त किया और संबंधित प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों चालकों पर पृथक-पृथक 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने की होगी कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गए दोनों चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की है। नशे की हालत में वाहन चलाना न केवल चालक, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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