बिलासपुर। शिक्षकों के क्रमोन्नति और पदोन्नति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई है। वर्ष 2016-17 से लंबित क्रमोन्नति और पदोन्नति पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. बता दें
दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था।
शिक्षकों के क्रमोन्नति और सेवा संबंधी लाभों को लेकर शिक्षक रामनिवास साहू ने याचिका लगाई थी। रामनिवास साहू शिक्षक क्रमोन्नति मामले में चर्चित सोना साहू के हसबैंड है उन्होंने अपनी याचिका में सोना साहू की तर्ज पर क्रमोन्नति और 2016–17 से लंबित पदोन्नति दिए जाने की मांग की है। जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई में क्रमोन्नति और पदोन्नति की दोनों मांगे खारिज कर दी गई।
याचिकाकर्ता रामनिवास साहू ने खुद उपस्थित होकर पैरवी की और दलीलें रखी। सरकार की क्रमोन्नति नीति और नियमों पर तर्क प्रस्तुत किए गए। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिंगल बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
प्रधान संपादक





