बिलासपुर। विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका के संबंध में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल के लिए तय कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस एम कोटिश्वर सिंह की डिवीजन बेंच में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता विवेक तन्खा व वरुण तन्खा ने दलीलें पेश की।

मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी दी है। याचिका की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 अप्रैल की तिथि तय कर दी है।

याचिकाकर्ता प्रेमप्रकाश पांडेय ने विधायक यादव के चुनाव को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि

फॉर्म 26 के तहत दाखिल हलफनामे में अपना नामांकन दाखिल करते समय प्रतिवादी ने अधिनियम, 1951 की धारा 33 और 33 ए के विपरीत कुछ तथ्यों का खुलासा नहीं किया है या गलत तरीके से उल्लेख किया है। इसके अलावा कोर्ट द्वारा जारी वारंट व अपराधी घोषित करने के महत्वपूर्ण फैसले की को छिपाने काआरोप लगाया है।

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