कोल घाटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू व सूर्यकांत तिवारी के जमानत आवेदन पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस एनके व्यास के कोर्ट ने सुनवाई बाद आर्डर रिजर्व कर लिया था। सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पढ़िए हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है।




बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोयला घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू व घोटाल के मास्टर माइंड व प्रमुख सरगना सूर्यकांत तिवारी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। आवेदन खारिज करने के साथ ही कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी भी की है। बता दें कि जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।




कोयला घोटाला में जेल में बंद घोटाले के मास्टर माइंड व प्रमुख सरगना सूयकांत तिवारी और निलंबित आईएएस रानू साहू को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने रानू साहू व सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में जमानत आवेदन पर उनके अधिवक्ताओं ने पैरवी की थी। याचिकाकर्ताओं के अधिक्ताओं के अलावा राज्य शासन की ओर से पैरवी करने वाले महाधिवक्ता कार्यालय के ला अफसरों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।


प्रधान संपादक