बिलासपुर।शहर में बिजली खंभों पर लटकते केबल से होने वाले हादसों को लेकर हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। समाचार पत्र में प्रकाशित फोटो समाचार के आधार पर हाई कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की।





गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने शपथपत्र पेश कर जानकारी दी कि प्रदेश भर में बिजली खंभों से केबल हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने अगली प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की है।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और विद्युत वितरण कंपनी को पूरे प्रदेश में केबलों को व्यवस्थित करने का सख्त निर्देश दिया। सीएसपीडीसीएल ने बताया कि राज्य स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और जल्द ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा। राज्य शासन और सीएसपीडीसीएल की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत, उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर और अधिवक्ता वरुण शर्मा ने पैरवी की। अगली सुनवाई में इस मामले में हुई प्रगति की रिपोर्ट पेश की जाएगी।




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