CBN36 बिलासपुर। बैंक में बंधक रखी दुकान को बिना जानकारी दिए बेचने और कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के मामले में तारबाहर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वृंदावन कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान को बैंक की जानकारी के बिना बेचकर बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सूरज कुमार (41), निवासी सेक्टर-24, नया रायपुर ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी फनीन्द्र मिश्रा उर्फ फणीन्द्र (55), निवासी विद्यानगर, शिव मंदिर के पास, तारबाहर, बिलासपुर ने वृंदावन कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर स्थित दुकान नंबर ए-308 को 16 अक्टूबर 2020 को बैंक ऑफ इंडिया की व्यापार विहार शाखा में बंधक रखकर ऋण लिया था।
बैंक की जानकारी के बिना 21.11 लाख रुपये में बेची दुकान
ऋण के दौरान तय शर्तों के अनुसार, बैंक में बंधक रहने तक संबंधित संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता था। इसके बावजूद आरोपी ने कथित तौर पर शर्तों का उल्लंघन करते हुए 11 जुलाई 2022 को उक्त दुकान बबीता बजाज को 21 लाख 11 हजार रुपये में बेच दी। आरोप है कि बैंक को इसकी जानकारी दिए बिना संपत्ति की रजिस्ट्री और नामांतरण भी करा लिया गया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर झूठा शपथपत्र देकर बंधक संपत्ति का विक्रय किया, जिससे बैंक को आर्थिक क्षति पहुंची। शिकायत के आधार पर थाना तारबाहर में अपराध क्रमांक 362/2026 के तहत धारा 420 भादवि में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी फनीन्द्र मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।
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