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October 14, 2026 4:10 pm

बिलासपुर की ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का रेरा पंजीयन निरस्त, विकास अनुमति रद्द होने के बाद CGRERA की कार्रवाई

“स्वतः संज्ञान लेकर प्राधिकरण ने लिया फैसला, घर और भूखंड खरीदने वालों को सतर्क रहने की सलाह”

CBN36 रायपुर, 14 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिलासपुर की रियल एस्टेट परियोजना ‘सौराष्ट्र’ का पंजीयन निरस्त कर दिया है। परियोजना की स्वीकृत विकास अनुज्ञा रद्द होने के बाद प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की। CGRERA के इस फैसले के बाद रियल एस्टेट परियोजनाओं में वैधानिक अनुमतियों और नियमों के पालन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है।

प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रमोटर नमन गोयल की ‘सौराष्ट्र’ परियोजना बिलासपुर जिले के अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12 स्थित खसरा नंबर 1551 पर विकसित की जा रही थी। परियोजना का पंजीयन छत्तीसगढ़ रेरा में क्रमांक PCGRERA161025001981 के तहत हुआ था।

परियोजना को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के तहत विकास अनुज्ञा दी गई थी। बाद में सक्षम प्राधिकारी ने इस विकास अनुमति को निरस्त कर दिया। इसके बाद CGRERA ने मामले का संज्ञान लिया और परियोजना के पंजीयन की स्थिति की समीक्षा की।

5 अक्टूबर के आदेश में पंजीयन निरस्त करने का फैसला

प्रकरण की समीक्षा के बाद प्राधिकरण ने 5 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में कहा कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से विकास अनुज्ञा निरस्त किए जाने के बाद परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है। इसी आधार पर ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का पंजीयन निरस्त कर दिया गया।

इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि किसी रियल एस्टेट परियोजना का रेरा पंजीयन होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके लिए जरूरी विकास अनुमतियों का वैध होना भी अहम है। नियमों और स्वीकृतियों में बदलाव होने पर परियोजना की मौजूदा स्थिति की जांच करना जरूरी है।

मकान या प्लॉट खरीदने से पहले करें जांच

CGRERA ने आम नागरिकों, भूखंड खरीदारों और निवेशकों से अपील की है कि किसी भी परियोजना में पैसा लगाने या मकान, फ्लैट अथवा प्लॉट खरीदने से पहले उसका रेरा पंजीयन, विकास अनुमति और अन्य जरूरी स्वीकृतियां जरूर जांच लें।

प्राधिकरण ने कहा है कि पहले से पंजीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का सत्यापन करना भी जरूरी है, ताकि खरीदार संभावित आर्थिक नुकसान और अनियमितताओं से बच सकें।

नागरिक परियोजनाओं के पंजीयन और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी CGRERA की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in/ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 0771-4918927 पर संपर्क किया जा सकता है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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