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September 6, 2025 6:09 pm

छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति, कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख ने हाई कोर्ट में लगाई जनहित याचिका

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार में 14वें मंत्री की नियुक्ति को कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की है। सुशील आनंद शुक्ला से पहले सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) के मुताबिक किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य हैं, लिहाजा सीमा 13.5 यानी 13 – मंत्री तय होती है। 20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कुल संख्या 14 हो गई। याचिका में कहा गया है कि यह नियुक्ति सीधे तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

राज्य सरकार ने मंत्रियों की संख्या को लेकर हरियाणा सरकार का उदाहरण दिया है। हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक होने के बाद 14 मंत्री हैं। राज्य सरकार का कहना है कि जब हरियाणा में यह व्यवस्था लागू है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि हरियाणा मॉडल असंवैधानिक है और इसे छत्तीसगढ़ में लागू करना अनुच्छेद 164 (1ए) की स्पष्ट अवहेलना होगी।
उल्लंघन है। इससे पहले समाजसेवी बसदेव चक्रवर्ती ने भी इसी मुद्दे पर जनहित याचिका लगाई थी। दोनों मामलों पर 8 सितंबर को सुनवाई होगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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