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July 1, 2025 8:49 pm

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सांप के काटने का झूठा पीएम रिपोर्ट बनाकर मुआवजा हड़पने का षड्यंत्र, वकील-डॉक्टर सहित पांच के खिलाफ मामला दर्ज

शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने और अवैध रूप से लाभ अर्जित करने का यह संगठित प्रयास ,एसएसपी रजनेश सिंह ने किया खुलासा

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बिलासपुर छत्तीसगढ़ । शासन से तीन लाख रुपये मुआवजा प्राप्त करने के लिए एक सामान्य मृत्यु को सांप के काटने से हुई मौत का रूप देने का प्रयास किया गया। इस फर्जीवाड़े में मृतक के परिजन, एक वकील और एक डॉक्टर की भूमिका सामने आई है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की जांच के बाद पूरे षड्यंत्र का मामला सामने आने के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है।समाचार लिखे जाने तक आरोपियो की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी ।

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एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देशन में बिल्हा पुलिस द्वारा की गई जांच में यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस प्रकरण में वकील कामता साहू, सिम्स की फॉरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका सोनी , मृतक के पिता पराग दास घृतलहरे, भाई हेमंत कुमार घृतलहरे और पत्नी नीता घृतलहरे शामिल हैं ।

घटना 12 नवंबर 2023 की है, जब ग्राम पोड़ी निवासी शिवकुमार घृतलहरे को उल्टी, मुंह से झाग निकलने और तबीयत बिगड़ने पर परिजन इलाज के लिए बिल्हा सीएचसी ले गए थे। वहां से सिम्स रेफर किया गया, जहां 14 नवंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने दावा किया कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है और शव पंचनामा व पोस्टमार्टम में भी इसी आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई।

हालांकि पुलिस की जांच में कई विसंगतियां सामने आईं। शव पंचनामा के दौरान सांप के काटने का कोई स्पष्ट निशान नहीं मिला। सिम्स के डॉक्टरों ने भी इस बात की पुष्टि की कि शिवकुमार को शराब और जहरीले पदार्थ के सेवन के कारण भर्ती किया गया था और उसकी मौत भी इसी वजह से हुई थी।

मामले की गहन जांच में यह तथ्य सामने आया कि वकील कामता साहू ने मृतक के परिजनों को यह सुझाव दिया था कि अगर मौत को सांप के काटने से हुई बताकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाई जाए तो शासन से तीन लाख रुपये मुआवजा मिल सकता है। इसी लालच में परिजनों ने झूठा बयान दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी प्रभावित किया गया।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि डॉ. प्रियंका सोनी ने यह जानते हुए भी कि मौत जहर और शराब के सेवन से हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप के काटने की बात लिखी, जिससे मुआवजा लेने का रास्ता साफ हो सके।

आरोपियों ने तहसीलदार कार्यालय में मुआवजे के लिए आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया था। पुलिस ने षड्यंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में धारा 420, 511, 120 (बी) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने और अवैध रूप से लाभ अर्जित करने का यह संगठित प्रयास था। एसएसपी सिंह ने इस गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर साक्ष्य एकत्र कर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विवेचना जारी है और आगे और भी लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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