छत्तीसगढ़ बिलासपुर ।हाईकोर्ट ने थर्ड स्टेज कैंसर से पीड़ित शिक्षिका को राहत देते हुए उनके गृह जिला महासमुंद में तबादले की मांग पर तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर नियमानुसार विचार कर समुचित आदेश पारित करने को कहा है।
मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता किरण साहू वर्तमान में शासकीय प्राथमिक शाला कुधारापानी, विकासखंड सीतापुर, जिला सरगुजा में पदस्थ हैं। वह बड़ी आंत और मलाशय के बीच तीसरे चरण के कैंसर से पीड़ित हैं। उनका उपचार बाल्को कैंसर हॉस्पिटल में जारी है, जहां अब तक उनकी पांच बार की कीमोथेरेपी हो चुकी है। 5 मई 2026 को उन्हें छठवीं कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था।
याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता राम चरण साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि गंभीर बीमारी के कारण सरगुजा में पदस्थापना के चलते उन्हें इलाज कराने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने निवेदन किया कि उन्हें उनके गृह निवास महासमुंद के निकट पदस्थ किया जाए, ताकि उपचार में सुविधा मिल सके।
मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्कूल शिक्षा सचिव के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए सचिव को तीन सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
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