
“एसएसपी आईपीएस भोजराम पटेल ने दो टूक कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं ,नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन मालिक और चालक के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा”
मुंगेली, 25 मार्च 2026। जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुंगेली पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस भोजराम पटेल के निर्देश पर परिवहनकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित कर सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार शहर में चल रहे पुलिया और सड़क निर्माण कार्यों के कारण भारी वाहनों की आवाजाही में तेजी आई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा है। इसी पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया गया कि अब सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

बैठक में एसडीओपी हरविंदर सिंह, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सी.पी. सोनी तथा नगर पालिका के सीएमओ चंदन शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन सीधे कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।
जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक चालक के पास वैध हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा तथा किसी भी भारी वाहन का संचालन अकेले नहीं किया जा सकेगा। चालक के साथ परिचालक की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। आबादी वाले क्षेत्रों में वाहनों की अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।

इसके अलावा ओवरलोडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और रेत से भरे वाहनों को त्रिपाल से ढंकना अनिवार्य किया गया है। पूर्व में दुर्घटना में शामिल चालकों को पुनः भारी वाहन चलाने की अनुमति नहीं देने, प्रेशर हॉर्न हटाने और नशे की स्थिति में वाहन संचालन पर रोक लगाने जैसे सख्त निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वाहन पर मालिक, चालक और परिचालक का नाम व मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क स्थापित किया जा सके।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पटेल ने दो टूक कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन मालिक और चालक के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
उन्होंने परिवहनकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि व्यावसायिक हितों से ऊपर मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
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