बिलासपुर। बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी खबर सामने आई है। प्रकरण में आरोपी बनाए गए पांच लोगों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, यश पुरोहित, नितेश पुरोहित और दीपेंद्र की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। सभी आरोपियों ने ACB/EOW द्वारा दर्ज प्रकरण में जमानत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
यह मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में सुनवाई के लिए लगा था। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत प्रदान करने का आदेश दिया।
हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। बताया जा रहा है कि अन्य प्रकरणों या औपचारिक प्रक्रियाओं के चलते उनकी रिहाई तत्काल संभव नहीं है।
मामले से जुड़ी अन्य कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं। ACB/EOW की ओर से दर्ज इस बहुचर्चित घोटाले की जांच पहले से ही प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय रही है।
इस निर्णय के बाद मामले की आगामी सुनवाई और जांच की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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