Explore

Search

August 25, 2026 10:32 am

सिविल एविएशन व सैन्य मंत्रालय से मांगा जवाब, आठ सप्ताह में एयरपोर्ट का काम पूरा करने का निर्देश


बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिविल एविएशन व सैन्य मुख्यालय को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। डिवीजन बेंच ने आठ सप्ताह के भीतर विकास कार्य पूरा करने कहा है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु के डिवीजन बेंच में बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने डिवीजन बेंच को बताया कि एयरपोर्ट में जरुरी काम की गति बेहद धीमी है। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई व राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता से पूछा। महाधिवक्ता ने डिवीजन बेंच के समक्ष फोटोग्रफ्स पेश करते हुए एयरपोर्ट में चल रहे कामकाज की जानकारी दी। नाइट लैंडिंग के काम की बात जानकारी कोर्ट को दी। इस पर डिवीजन बेंच ने सिविल एविएशन व सैन्य मुख्यालय को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि एयरपोर्ट में जो भी जरुरी विकास के कार्य हैं उसे हर हाल में आठ सप्ताह के भीतर पूरा करे। कोर्ट ने एयरपोर्ट में चल रहे नाइट लैंडिंग के कामकाज का स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।
याचिकाकर्ताओं ने नाइट लैंडिंग की सुविधा के अलावा थ्री सी से फोर सी कैटेगरी में एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन की मांग की है। नाइट लैंडिंग सुविधा का जब तक विस्तार नहीं होगा बारिश व अन्य प्रतिकूल मौसम में विमानों की लैंडिंग नहीं हो पाएगी। याचिका में नाइट लैंडिंग के काम को तेजी के साथ पूरा करने की मांग याचिकाकर्ताओं ने की है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

Advertisement Carousel
CRIME NEWS

BILASPUR NEWS