Explore

Search

August 25, 2026 10:31 am

सिविल जज क्लास वन की पत्नी ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, कोर्ट ने राज्य शासन से मांगा जवाब

बिलासपुर छत्तीसगढ़ । सेवाकाल के दौरान सिविल जज को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ नहीं मिल सका। सेवाकाल के दौरान हुई मृत्यु के बाद पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने दो सप्ताह बाद तिथि तय कर दी है।
अमृत केरकेट्टा ने वर्ष 1990 में सिविल जज क्लास वन के पद पर न्यायपालिका में अपनी सेवा प्रारम्भ की थी। वर्ष 2012 में 22 वर्ष के सेवाकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ नहीं मिल सका था। सर्विस बुक की प्रति नही मिलाने की वजह से पूर्ण वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा था। पति के निधन के बाद पत्नी उषाकिरण केरकेट्टा ने अधिवक्ता अशोक पाटिल के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई।

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि स्व केरकेट्टा को पूर्ण वेतनमान का लाभ किन कारणों के चलते नहीं दिया गया। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने दो सप्ताह बाद की तिथि तय कर दी है। निर्धारित तिथि से पहले राज्य शासन को इस संबंध में हाई कोर्ट के समक्ष अपना जवाब पेश करना होगा।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

Advertisement Carousel
CRIME NEWS

BILASPUR NEWS