दयालबंद गुरुद्वारा के पास मुख्य सड़क मे अवैध निर्माण? नगर निगम द्वारा कई बार सिर्फ नोटिस ,कार्रवाई कब होगी?निगम खुद मान रहा निर्माण स्वीकृत नक़्शे के अनुरूप नही
बिलासपुर । दयालबंद गुरु द्वारा के पास मुख्य सड़क मे एक निर्माणाधीन दुकान पर आपत्ति करते हुए स्वीकृत नक़्शे के बाहर जाकर निर्माण किये जाने को लेकर नगर निगम के भवन शाखा द्वारा कई बार नोटिस भेजा जा चुका है लेकिन निर्माण कर्ता ने निगम की नोटिस को या तो गंभीरता से नही लिया है या फिर निगम अमले के साथ नोटिस नोटिस का खेल खेला जा रहा है । अंतिम नोटिस को भी 3 दिन हो गया है जबकि निर्माण कर्ता को 3 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण देने और जवाब नही देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है । बड़ा सवाल यह कि जवाब नही मिलने की स्थिति मे नगर नगर निगम भवन शाखा क्या. उक्त निर्माण को तोड़ने की हिम्मत दिखाएगा?
कोरबा निवासी शख्स ने उक्त जमीन खरीद उसमे दुकान के उद्देश्य से निर्माण कार्य शुरु करवाया लेकिन निर्माण स्वीकृत नक़्शे के अनुरूप नही है ।नगर निगम ने 2 दिन पहले ही अंतिम नोटिस भेजा है।नगर निगम भवन अधिकारी ने निर्माण कर्ता विजय पटेल, पिता-श्री शिवदास भाई पटेल, तात्या टोपे नगर, दयालबंद, बिलासपुर को जारी अंतिम नोटिस मे कहा है कि अनुमति विपरीत निर्माण करने के संबंध में नोटिस। इस कार्यालय का नोटिस क्र. 142 दिनांक 21.06.2024, नोटिस क्र. 154 , दिनांक 26.06.2024 एवं नोटिस क्र. 308 दिनांक 31.07.2024
उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित नोटिस का अवलोकन करे। जिसमे आपको प्रपोजल नं. 11334 के माध्यम से आपको “ग्राम-जूना बिलासपुर” वार्ड नं. 38 तात्या टोपे नगर अंतर्गत स्थित भूमि खसरा नं 131/20, क्षेत्रफल 88.54 वर्गमीटर के सामने वर्तमान मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर है, की व्यावसायिक भवन निर्माण की अनुज्ञा ऑनलाईन के माध्यम से प्रदान की गई है। आपके द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य करते हुए पूरे क्षेत्र में भूखण्ड के सम्मुख उपांतीय खुला क्षेत्र 0.00 मीटर, पीछे उपांतीय खुला क्षेत्र 0.00, बाया उपांतीय खुला क्षेत्र-0.00, दाया उपांतीय खुला क्षेत्र-000, छोड़कर निर्माण किया गया है। जो आपको प्रदान की गई अनुज्ञा के विपरीत है तथा अनुझा का उल्लंघन है। इस हेतु पूर्व में आपको 03 नोटिस पत्र प्रेषित की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य बंद करने निर्देशित किया जा चुका है। परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया और न ही कोई लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है। जो कि अवैधानिक है।अतः आपको नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) के तहत अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि अनुमति विपरीत किये गए निर्माण को 03 दिवस के भीतर स्वयं हटाते हुए इस कार्यालय में फोटोग्राफ सहित लिखित जवाब प्रस्तुत करे। अन्यथा की स्थिती में निर्धारित समयावधि उपरांत नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी तथा इसमें होने वाले व्यय राजस्व के माध्यम से होगी।भवन अधिकारी ने वैभव केशरवानी, इंजीनियर को भी नोटिस जारी करते हुए कहा है कि उक्त भवन आपके सुपरविजन् में निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में आप 03 दिवस के भीतर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा प्रावधानों के तहत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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