
“एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, रायगढ़ पुलिस तकनीकी जांच, मुखबिर तंत्र और प्रोफेशनल पुलिसिंग के जरिए उसे कानून के शिकंजे तक पहुंचाएगी,जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी”
छत्तीसगढ़ ।रायगढ़ पुलिस की खरसिया पुलिस ने अंतरराज्यीय कार्रवाई करते हुए चोरी की गई वेन्यू कार को दिल्ली से बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पेशे से कार मैकेनिक है, जिसने पहले से डुप्लीकेट चाबी तैयार कर योजनाबद्ध तरीके से वाहन चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर रायगढ़ लाकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
एसएसपी शशि मोहन सिंह के अनुसार 6 मई 2026 को प्रार्थी संदीप कुमार ने खरसिया थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी वेन्यू कार क्रमांक CG 04 MT 7666 घर के सामने से चोरी हो गई है। शिकायत पर थाना खरसिया में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 218/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में वाहन एक होटल तक जाते दिखाई दिया। होटल स्टाफ से पूछताछ और जमा पहचान दस्तावेजों के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस मोहम्मद आमिर तक पहुंची, जिसकी मोबाइल लोकेशन दिल्ली क्षेत्र में मिली।
इसी दौरान वाहन स्वामी विजय ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2025 में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत दिल्ली के एक मैकेनिक से कराई गई थी। इस जानकारी के आधार पर प्रधान आरक्षक शिव कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम दिल्ली रवाना हुई। लगातार तीन दिन की पतासाजी के बाद आरोपी मोहम्मद आमिर को हिरासत में लिया गया।
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने पहले ही वाहन की डुप्लीकेट चाबी तैयार कर ली थी। वाहन के जीपीएस सिस्टम की जानकारी होने के कारण वह खरसिया पहुंचा और कार चोरी कर दिल्ली ले गया। आरोपी ने वाहन का मूल नंबर बदलकर दिल्ली की नंबर प्लेट लगाकर उसका उपयोग करना भी स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर दिल्ली के एमसीडी पार्किंग क्षेत्र से चोरी की गई वेन्यू कार बरामद की गई।
पुलिस के मुताबिक आरोपी वाहन को डेंट-पेंट कर दूसरे राज्य में बेचने की तैयारी में था। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद आमिर (39 वर्ष), निवासी शाहदरा दिल्ली/हाल मुकाम लोनी गाजियाबाद से करीब 6 लाख रुपये मूल्य की वेन्यू कार जब्त की गई है। मामले में साक्ष्यों के आधार पर धोखाधड़ी की धारा 318 बीएनएस भी जोड़ी गई है।
पूरे अभियान में प्रधान आरक्षक शिव कुमार वर्मा, आरक्षक कीर्ति सिदार, आरक्षक केशव चौहान तथा थाना साइबर के आरक्षक धनंजय कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
प्रधान संपादक


